PAN Aadhar Link : देशभर में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो तुरंत यह काम करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आपको अपना पैन कार्ड कैसे लिंक करना है यह जानने के लिए पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत होगी।
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसे इग्नोर करने पर आपको तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए एक तारीख तय की गई है, जिससे पहले ही यह काम कराना होगा। अगर आपने अपना पैन कार्ड 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको भरी भरकम जुर्माना भुगतना होगा। आयकर विभाग के मुताबिक आपको 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।
PAN Aadhar Link
आपने अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) के साथ लिंक करवा लिया है? अगर नहीं, तो जल्द करवा लीजिए। आप 31 मार्च यानी इस महीने के खत्म होने तक यह काम नहीं कर पाए तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। यानी आपके पास पैन कार्ड हो या ना हो बराबर बात होगी। बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने घोषणा की है कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। सेबी ने एक रिलीज में कहा, ‘इनकम टैक्स एक्स 1961 के प्रावधान में हर पैन कार्डधारक को इसे अपने आधार के साथ लिंक (Pan aadhaar link) करना अनिवार्य है।‘
इतना ही नहीं 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है की आप जल्द यह काम करा लें।आप सोच रहे होंगे की लिंक कराने के लिए कहां जाए तो इसको चिंता ना करें। आप घर बैठकर यह काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास मोबाइल और लैपटॉप का होना जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप और मोबाइल नहीं तो फिर पास में स्थित सुविधा केंद्र पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं कर पाएंगे कई पैसों से जुड़े काम
रिलीज में आगे कहा गया, ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर नं 7 के अनुसार, अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो यह बेकार हो जाएगा। वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा।’ ऐसे में आप वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।
अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर क्लिक करना होगा।इसके बाद आप को आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करके की जरूरत होगी। इसके बाद आपको पैन और कंफर्म पैन और मोबाइल नंबर लिस्ट करना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी दर्ज करना होगा, इसके बाद आयकर विभाग फाइल प्रोसीड के लिए क्लिक करने की जरूरत होगी। फिर इसके पेमेंट का तरीका लिस्ट करना होगा। आपका पेमेंट होने के बाद पैन आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा।
आयकर विभाग का ट्वीट
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यहां पर साफ साफ इंगित किया गया है सीबीडीटी के आदेश संख्या CBDT circular F. No. 370142/14/22-TPL dated on 30th March 2022 के तहत 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड जारी हो चुका था उन्हें 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर लेना चाहिए था. वहीं जो करदाता ऐसा करने में नाकाम रहते हैं उन्हें 30 जून 2022 तक 500 रुपये की फीस के साथ ऐसा करने की छूट थी और जो लोग इस तारीख तक भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं उन्हें इस कार्य के लिए अब 1000 रुपये की फीस देनी होगी.
पैन बेकार होने पर देना होगा जुर्माना
आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो यह बेकार हो जाएगा। इस बेकार पेन कार्ड को आप वित्तीय कार्यों के लिए यूज करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये ही लेट फाइन देना होगा। सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया था।
यह है पैन को आधार से लिंक कराने का तरीका
आप एसएमएस और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। एसमएस वाले तरीके में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजना होगा। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं और 1000 रुपये लेट फीस जमा करा सकते हैं। आइए जानते हैं इसका क्या प्रोसेस है।
- स्टेप 1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2. पहले से रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं।
- स्टेप 3. यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के उपयोग से पोर्टल पर लॉग-इन करें। यहां यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा।
- स्टेप 4. अब आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी।
- स्टेप 5. अब मेनु बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- स्टेप 6. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें। यह आधार कार्ड पर दर्ज जानकारी के समान हो।
- स्टेप 7. अगर जरूर हो तो “I have only year of birth in Aadhaar card” बॉक्स पर टिक करें।
- स्टेप 8. ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 9. अगर दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड सफलतापूर्वक आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।
- स्टेप 10. सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद एक पॉप–अप मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार की जानकारी आपके पैन रिकॉर्ड के साथ अपडेट हो गई है।
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