राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: अब गरीब परिवारों को सरकार देगी रु. 30 हजार की सहाय

नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं हमारी सरकार के द्वारा जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उन सभी की वित्तीय सहायता करने के लिए बहुत से ऐसे योजना का संचालन किया जा रहा है यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है और उनके जीवन स्तर को सुधार लाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना का संचालन किया जा रहा है जिस योजना का नाम राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना है इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार के द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हम अपने इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से जुड़ी सारी जानकारी देंगे जिसकी मदद से आप भी आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को लाभ दिया जाएगा सबसे पहले सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवारों को ₹20000 की मुआवजा दिया जाएगा परंतु महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए राज्य सरकार ने नए वर्ष 2013 के बाद इस योजना के तहत लाभ की राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दिया था उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक परिवार गरीब परिवार राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें इस योजना के तहत सबसे पहले अपना आवेदन जमा करना होगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बैंक अकाउंट होना बहुत अनिवार्य है क्योंकि राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना 2023 के माध्यम से मिलने वाले लाभ की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – विवरण

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
किसने शुरू की उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी राज्य के गरीब परिवार
विभाग समाज कल्याण विभाग यूपी
आवेदन मोड ऑनलाइन
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार का पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एकमात्र व्यक्ति होता है और अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनकी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन सभी परिवार की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए सरकार के द्वारा इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरंभ किया गया है इस योजना के जरिए यूपी के जिन परिवारों की मुखिया की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए ₹3000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी इस परिवारिक लाभ योजना के जरिए धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ और विशेषताए

  • उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 के तहत सरकार द्वारा ₹30000 का मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
  • केवल वही गरीब परिवार Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके परिवार के मुखिया के मृत्यु किसी कारणवश हो गई है एवं आप उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है।
  • अब तक बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
  • आशा है कि यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 आगे भी बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान करेगी।
  • उत्तर प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। इसलिए इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के आवेदन करने के 45 दिन के अंदर ही Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लाभ की राशि सरकार द्वारा जारी कर दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना योजना की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • राष्ट्रीय सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवार को लाभ दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई हो और मुखिया की
  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदन कर्ता की परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से
  • अधिक नहीं होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आवेदन करता परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक के अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
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आवेदन कैसे करे

राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारी तरीके के हो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें।

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
  • इस के होम पेज पर आपको नया पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Computer Screen पर आपको आगे का पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे जनपद निवास आवेदक विवरण बैंक के अकाउंट विवरण मृतक का विवरण इत्यादि सभी जानकारी दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से आप पंजीकरण कर सकते हैं।

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