कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना: इस योजना के तहत 3000 रूपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana) की शुरुआत बिहार राज्य सरकार द्वारा 2007 में की गयी थी। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो बीपीएल परिवार से हो। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों न हो बिहार सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3 हजार रूपये सहायता के रूप में दिए जायेंगे। वर्ष 2014 तक योजना के अनुसार लाभार्थियों को 1500 रूपये दिए जाते थे लेकिन उसके बाद इसकी राशि बढ़ा दी गयी। Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। मृत्यु के समय ये राशि किसी संबंधी या रिश्तेदार को दी जाएगी जिससे की गरीब परिवारों को अपने स्वजन की अंत्येष्टि करने में इस राशि से सहायता हो सके।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

इस योजना को बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य में Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2022 आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी पंचायतो को राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रुपए की राशि पहले से ही 5 अनुदान भुगतान हेतु भेज दिए जाएंगे, जिससे पंचायत द्वारा जरुरत पड़ने पर नागरिको को राशि प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा नगर निगम में 90 हजार रुपए, नगर परिषद में 60 हजार, तथा 30 हजार रुपए नगर पंचायत को पहले ही प्रदान कर दिए जाएंगे, जिससे समय पर कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2022 का लाभ सभी पात्र परिवारों को प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ ऐसे परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा जो बिहार राज्य में 10 साल अथवा उससे अधिक समय से रह रहे है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि मृतक के संबंधी या रिश्तेदार को प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा गरीब परिवारों को स्वजन की अंत्येष्टि करने में मदद प्राप्त हो जाती है।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना – विवरण

योजना का नाम कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
आरंभ की गई बिहार सरकार द्वारा
विभाग समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के बीपीएल परिवार
राज्य बिहार
लाभ 3000 रूपए की एकमुश्त राशि
आवेदन मोड ऑनलाइन/ऑफ़लाइन
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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का उद्देश्य

जैसे की आप सब जानते है की बिहार राज्य में ऐसे बहुत जिले है जहां लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है जहां लोगो के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी साधन नहीं होते। परिवार में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते जिस कारण उन्हें उस समय अन्य लोगों से पैसे लेने पड़ते है सरकार द्वारा इन्ही समस्याओं को देखते हुए बीपीएल परिवारों को 3 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस सहायता राशि से वह मृतक व्यक्ति का बिना किसी आर्थिक समस्या के दाह संस्कार कर सकते है। यह गरीब परिवारों के हित के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का गठन किया गया है। अब सभी गरीब परिवार योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के क्रियाक्रम के लिए 3000 हजार रूपए की मदद सरकार से ले सकते है।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ ओर विशेषताए

  • कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • बिहार सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के किस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अनुदान योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
  • बीपीएल परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 3000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है।
  • राज्य के हर पंचायत में पहले से ही 15 हजार रुपए की राशि 5 अनुदान भुगतान के लिए भेज दी जाती है।
  • नगर पंचायतों में भी 30 हजार रुपए, नगर परिषदों में 60 हजार रुपए, और नगर निगमो में 90 हजार रुपए की राशि पहले से ही भेज दी जाती है। ताकि समय पर अंत्येष्टि के लिए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जा सके।
  • वर्ष 2014 तक लाभार्थियों को बिहार अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद इस आर्थिक सहायता राशि को बढ़ा दिया गया।
  • अब 2022 में लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से अंत्येष्टि के लिए 3000 रूपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लगभग 152567 हितग्राहियों को साल 2020-21 में लाभ प्रदान किया गया है।
  • बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लाखों परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
  • इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक, निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की पात्रता

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आरंभ किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिको को उनके द्वारा निर्धारित की गई पात्रता को पूर्ण करना होता है। उसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाता है इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2022 के अंतर्गत भी कुछ पात्रताओ को निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

  • बिहार राज्य के मूल निवासी ही इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे, किसी अन्य राज्य के नागरिक को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त बीपीएल राशन कार्ड धारक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति करीब 10 सालो से बिहार राज्य में रह रहा होगा तो ही वह इसके अंतर्गत पात्र है।
  • परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उम्र के हिसाब से अलग कोई राशि नहीं दी जाएगी, जितनी सरकार द्वारा तय की गयी है उतनी ही राशि मृतक के परिवार को प्रदान की जाएगी चाहे मृतक की आयु कितनी भी हो।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मृतक का आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट संबंधित विवरण
  • बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • मृत्यु प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार ई सुविधा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
  • अब आपको होम पेज पर मौजूद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको विभिन्न योजनाओं के नाम दिखाई देंगे।
  • आपको यहां से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के विकल्प का चयन करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी योजना का चयन करना है एवं अन्य सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है।
  • इसके बाद आपको योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं।
  • प्रदान की गई सभी जानकारी को अच्छे से चेक करना है।
  • अंत में आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरीके से आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करे

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत पहले आवेदन केवल एक सादे कागज पर किया जाता था इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना होता था। लेकिन अब बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को बदल दिया गया है।

  • सबसे पहले आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पंचायत कार्यालय/नगर परिषद कार्यालय/नगर निगम कार्यालय में जाना होगा।
  • इसके बाद आपको कार्यालय में जाकर वहां उपस्थित अधिकारी से संपर्क करके कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म उसी संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन किए जाने के बाद अधिकारी द्वारा ई सुविधा पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
  • कुछ दिन बाद मृतक के परिवार के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

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