झारखण्ड बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2023 राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार कुछ महीने पहले झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी ही एक योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को शुरू करके सभी जरूरतमंद नागरिकों को सुविधाएं प्रदान कर रही है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना (Jharkhand Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana) राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जिनके घर तूफान और ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिससे सभी जरूरतमंद परिवार बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना घर बनवाकर फिर से सामान्य जीवन जी सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई झारखंड बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना (Jharkhand Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana) का लाभ नागरिक कैसे प्राप्त कर पाएंगे इस योजना के तहत नागरिकों को कितनी सहायता प्रदान की जाएगी और योजना के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें क्या पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इस बारे में विस्तृत जानकारी। आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकते हैं।
झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना
झारखंड बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जिनके घर तूफान या ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गए हैं ऐसी कठिन परिस्थिति में घरों के निर्माण के लिए आपदा से प्रभावित नागरिकों के साथ-साथ राज्य में विधवा महिलाओं और बेघर महिलाओं को Jharkhand Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana में शामिल कर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें भी स्थायी निवास प्राप्त हो सके।
इसके लिए सरकार योजना में चयनित लाभार्थियों को 1,30,000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में तीन किस्तों में हस्तांतरित करेगी साथ ही योजना के माध्यम से लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिन की राशि प्राप्त होगी।
झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना – विवरण
योजना का नाम | झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना |
उद्देश्य | मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
किसने आरंभ की | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के नागरिक |
राज्य | झारखंड |
झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन
- दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण
झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी परिवारों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके घर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ध्वस्त हो गए हैं। इसके अलावा विधवा महिलाओं और बेघर महिलाओं को भी इस योजना के माध्यम से मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
झारखंड बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को तीन किश्तों में लाभार्थी के खाते में बांटा जाता है. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में कारगर सिद्ध होगी। इसके अलावा इस योजना से राज्य के नागरिक भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे।
झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ और विशेषताए
- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा जिनके घर तूफान और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गए हैं।
- इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं और बेघर महिलाओं को भी लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 95 दिन का वेतन और आवास निर्माण के लिए ₹130,000 का शुल्क मिलेगा।
- लाभार्थियों को पहली किश्त ₹40,000, दूसरी ₹85,000 और तीसरी ₹5,000 का भुगतान करेगी।
- यह पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा।
- लाभार्थी को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त होने की तारीख से 12 महीने के भीतर घर का निर्माण पूरा करना होगा।
- सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- सभी उपायुक्तों को अपने जिले में प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने की आवश्यकता होगी।
- लाभार्थियों की पहचान के बाद सभी लाभार्थियों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी।
- उन सभी जिलों में जहां योजना के आवास आवंटन का उद्देश्य पूरा हो गया है प्रभावित नागरिकों को भी आवास आवंटित किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- वेतन प्रमाण पत्र
- उम्र का सबूत
- राशन पत्रिका
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- मोबाइल फोन नंबर
- मेल आईडी
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आवेदन कैसे करे
- सभी उपायुक्त अपने जिले के लिए अनुदान प्राप्तकर्ताओं की पहचान करेंगे।
- पहचान के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
- यह सूची मुख्यालय को भेजी जाएगी।
- जिसके बाद सभी भुगतानकर्ताओं का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद हितग्राहियों को लाभ राशि वितरित की जाएगी।
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