मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 4 धाम की यात्रा करने के लिए मिलेगी सहाय

Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2022 :- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (CM Tirth Yatra Yojana) का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश में उपलब्ध तीर्थ स्थानों पर सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा का आयोजन करवाया जाता है। जिससे कि प्रदेश के विभिन्न नागरिक तीर्थ यात्रा कर पाते हैं। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना,Tirth Darshan Portal से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (CM Tirth Yatra Yojana) क्या है?, इसके लाभ, उद्देश, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, विशेषता आदि। तो दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2022,Tirth Darshan Portal से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

सरकार के द्वारा Mukhyamantri (CM) Tirth Darshan Yojana 2022 को मध्य प्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया था। जो लोग नि:शुल्क तीर्थ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, वे अब तीर्थ दर्शन पोर्टल से एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहां, हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश सीएम (CM) मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और सरकार द्वारा जारी इस योजना के तहत कॉन्से तीर्थ स्थल शामिल कीये गए हैं। इस MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य सरकार लोगों को मुफ्त तीर्थयात्रा प्रायोजित करता है।

सभी इच्छुक लोग एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए MP Tirth Darshan Portal पर पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं ओर CM Tirth Yatra Yojana का लाभ आसनी से उठा सकते हैं। केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक ही तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी पसंद के धार्मिक स्थान का चयन कर सकते हैं। सभी इच्छुक व्यक्ति जो मप्र सरकार की CM Tirth Yatra Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं। उनके लिए हमने Tirth Darshan Portal आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे बताई हुई है जिसे आप सभी फॉलो कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना – विवरण

योजना का नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
राज्य का नाममध्य प्रदेश
पोर्टल का नाम तीर्थ दर्शन पोर्टल
लाभार्थी राज्य के सभी नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाका उद्देश्य

जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश में अभी काफी ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनका सपना अधूरा रह जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को आरंभ किया गया है। CM Tirth Yatra Yojana के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह देश में तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल की निशुल्क यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इन यात्राओं पर विभिन्न प्रकार की सुविधा भी वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाएंगी जैसे खाने-पीने की सामग्री रुकने की व्यवस्था जहां आवश्यक हो बस से यात्रा तथा गाइड व अन्य सुविधाएँ। इस योजना Tirth Darshan Portal का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों का सपना पूरा किया जाए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

योजना के तहत सुविधाये

  • विशेष रेल सुविधा सरकार अलग से यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था करती है।
  • खाने-पीने की सुविधा भी सरकार के द्वारा दी गई है।
  • यात्रा के द्वारा ठहरने के सुविधा
  • गाइड एवं अन्य जरूरी सुविधाएं
  • कुछ खास स्थलों पर जाने के लिए बस की व्यवस्था।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु तीर्थ स्थानों की सूची

  • श्री बद्रीनाथ
  • श्री केदारनाथ
  • जगन्नाथ पुरी
  • श्री द्वारकापुरी
  • हरिद्वार
  • अमरनाथ
  • वैष्णोदेवी
  • शिर्डी
  • तिरुपति
  • अजमेर शरीफ
  • काशी (वाराणसी)
  • गया
  • अमृतसर
  • रामेश्वरम्
  • सम्मेद शिखर
  • श्रवणबेलगोला
  • वेलाकानी चर्च (नागपट्टनम )
  • कामाख्या देवी
  • गिरनार जी
  • पटना साहिब
  • मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल – उज्जैन, मेहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर और मुडवारा
  • रामेश्वरम् – मदुरई
  • तिरुपति – श्री कालहस्ती
  • द्वारका – सोमनाथ
  • पूरी – गंगासागर
  • हरिद्वार – ऋषिकेश
  • अमृतसर – वैष्णोदेवी
  • काशी – गया

तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही योजना के पात्र हैं।
  • तीर्थ यात्री आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • 60 वर्ष की आयु से अधिक के यात्री ही योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • महिला आवेदक की आयु 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए यानि महिका को 2 साल की छूट है।
  • राज्य के विकलांग नागरिकों जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक है उनके लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है।
  • यदि पति और पत्नी एक साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो पति या पत्नी भी अपने पति या पत्नी में से किसी एक के पात्रता से यात्रा कर सकते हैं, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
  • CM Tirth Yatra Yojana के तहत केवल एक स्थान की एक बार ही तीर्थ यात्रा का लाभ मेलेगा अगली बार मोका सिर्फ 5 साल के बाद ही मिल सकता है।
  • अगर कोई समूह है तो बह भी आवेदन कर सकता है लेकिन समूह 25 लोगों से कम का होना चाहिए ओर आवेदक मुखिया ही कर सकता है।
  • यात्रा के लिए आवेदक की हेल्थ सही होना चाहिए यानि की यात्री को किसी भी प्रकार की विमारी नहीं होना चाहिए जेसे की: टी.बी, कोंजेष्टिव, कार्डियाक, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कोरोनरी, अपर्याप्तता कोरोनरी, थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ रोग आदि।

योजना की पात्रता

  • 65 वर्ष से अधिक आयु के एक तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति- पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग वाले व्यक्ति को सहायक (Care Taker) ले जाने की पात्रता है।
  • यदि समूह या बैच के रूप में यात्रा कर रहे हैं, तो तीन से पांच के समूह एक कार्यवाहक के लिए पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभ तथा विशेषताए

  • MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana को सन 2012 में आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत देश में उपलब्ध तीर्थ स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
  • तीर्थ दर्शन योजना मध्यप्रदेश का लाभ 60 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक उठा सकते हैं।
  • देश में उपलब्ध सभी तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल पर इस योजना के माध्यम से लाभार्थी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं।
  • यात्रा के दौरान प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि खाने-पीने की सामग्री, रुकने की व्यवस्था आदि भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है या फिर 60% से ज्यादा विकलांग है वह अपने साथ देखभाल के लिए एक सहायक को भी ले जा सकते हैं।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश सरकार, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा।
  • आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र को हिंदी में भरा जाना अनिवार्य है।
  • आवेदन पत्र में आवेदक को रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगवाना अनिवार्य है।
  • आपात स्थिति के लिए किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर तथा पता प्रदान करना भी आवेदक के लिए अनिवार्य है।
  • यात्रा पर किसी भी प्रकार के ज्वाला शील पदार्थ या मादक पदार्थ ले जाना मना है।
  • यात्रा पर बहुमूल्य रतन, आभूषण आदि साथ ले जाना भी मना है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • निवास प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • पता प्रमाण
  • पहचान प्रमाण
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाईल नंबर

आवेदन कैसे करे

  • सर्वप्रथम आपको तीर्थ दर्शन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Form Download करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको तीर्थ दर्शन के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको Download के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि Your Name, Mobile Number, Address आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस फॉर्म से अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह फॉर्म तहसील/उप तहसील कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
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ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करे

  • मध्य प्रदेश राज्य के जो भी वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील कार्यालय मैं जाना होगा।
  • तहसीलदार के पास जाने के बाद आपको वहां से योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा। या आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
  • तीर्थ दर्शन योजना मध्यप्रदेश आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद एक बार आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें और उसमें पूछी गई सभी प्रकार की जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरे।
  • सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ अटैच करके तहसीलदार अधिकारी के पास जाकर जमा करवाना होगा।
  • इसके बाद अधिकारी द्वारा आपका भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को जांचने के बाद अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा।

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