मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना: सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार देगी सहाय

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है । मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के किसान, प्रवासी मजदूर, बेरोजगार, युवकों को सरकार रोजगार पाने के अवसर उपलब्ध कराने वाली हैं । Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana ( MSSY ) की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई है और इस योजना के तहत बेरोजगार युवा, कृषक, प्रवासी मजदूर अपने निजी भूमि या भूमि लीज पर लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं और इससे कमाई कर सकते हैं । आज के इस आर्टिकल में आपको Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana ( MSSY ) से संबंधित सारी जानकारी MSSY की पात्रता,आवेदन प्रक्रिया ,आवश्यक दस्तावेज इत्यादि के बारे में बताने वाले हैं ।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2023 को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के 10000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना है । Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana ( MSSY ) के तहत सरकार के द्वारा 25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट लोगों को मुहैया कराए जाएंगे । मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2023 के तहत दिए जाने वाले अनुदान इसी क्षमता की सौर ऊर्जा प्लांट पर दी जाएगी ।

जो कोई भी व्यक्ति Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana 2023 ( MSSY ) का लाभ लेना चाहता है उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा । मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का संचालन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा किया जा रहा है साथ ही इसका कार्यपालन सं.-580/VII-3/01(03)-एम.एस.एम.ई/2023 दि-09 मई, 2023 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया गया है ।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना – विवरण

योजना का नाम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
शुरुआत की गई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा ,किसान प्रवासी मजदूर
उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना
राज्य केवल उत्तराखंड में लागू
लाभ सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुदान
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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

  • राज्य भर में ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है यानी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट की स्थापना कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उस बंजर भूमि को भी आर्थिक दृष्टिकोण से काम में लाना Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के मुख्य उद्देश्य हैं ।
  • प्रदेश में बेरोजगारों उद्यमियों या उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए हैं तथा लघु एवं सीमांत कृषक को को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना ।
  • प्रवृत्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना ।
  • ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है पर सोलर प्लांट लगाकर आय के साधन का विकास करना ।
  • प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा RPO की पूर्ति सुनिश्चित करना ।
  • Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट की क्षमता के साथ साथ उक्त भूमि पर मौन पलायन तथा फल सब्जी एवं जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन को विकसित करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की पात्रता

  • इस योजना के लिए आवेदन केवल उत्तराखंड के स्थाई निवासी के द्वारा ही किया जा सकता है ।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उधमसील युवक ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे आवेदन कर सकते हैं ।
  • मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना मैं प्रतिभाग हेतु शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं रखी गई हैं ।
  • इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा ।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
  • शिक्षा का प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो)
  • राशन कार्ड कॉपी
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आवेदन कैसे करे

  • राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन MSME Online Portal पर कर सकते हैं ।
  • आवेदन करने के लिए लाभार्थी को ₹500 जीएसटी सहित आवेदन शुल्क के रूप में देनी होगी । अभी तक यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी जमा कर सकते हैं । बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के लिए बैंक का विवरण नीच दिया गया है :- उरेडा के खाता सं0- 4422000101072887,IFSC Code:PUNB0442200, ब्रांच :विधानसभा,देहरादून में जमा कराया जाना होगा।
  • प्रत्येक आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु हर जनपद में नियमानुसार “तकनीकी समिति” गठित की जाएगी ।
  • तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए आवेदनों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर नियमानुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा ।
  • परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ विद्युत क्रय अनुबंधन हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

महत्वपूर्ण तिथिया

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