Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 Form Apply, बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना : बिहार की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्ण विकास हेतु बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। जिस से सभी प्रदेशवासियों को लाभ मिले और समाज के सभी वर्गों का विकास हो। जैसा की हम जानते हैं की आज भी देश विभिन्न हिस्सों में जातिवाद जैसी समस्या अब भी बनी हुई है। खासकर अस्पृश्यता की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समय समय पर कोशिशें की जाती रही हैं। इसी तरफ एक और कदम उठाते हुए सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत Intercaste Marraige करने पर विवाहित जोड़े को आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस के लिए विवाह के समय या विवाह के एक वर्ष के अंदर नव-विवाहित जोड़े को इस योजना के तहत Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply करना होगा।
इस लेख के माध्यम से हम आप को इस योजना से सम्बन्धित ऐसी ही अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। अंतर जाति योजना के लिए आवेदन कैसे करें? बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Form, अंतर्जातीय विवाह हेतु पात्रता, दस्तावेज सम्बन्धी आदि सभी जानकारी आप के साथ साझा करने वाले हैं। जानने के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ सकते हैं।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है इस योजना के तहत सभी ऐसे नवविवाहित जोड़ो जो अंतर्जातीय विवाह करते है उन्हे बिहार सरकार द्वारा 2.50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेंगी लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको अपनी शादी के एक वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा तभी आपको अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगा।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना – विवरण
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन मोड | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राज्य | बिहार |
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अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समाज में लागू पारंपरिक जाति विवाह की प्रथा को समाप्त करना है। क्योंकि आज भी समाज में सामान्य जाति के नागरिक पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति के नागरिक सामान्य जाति में विवाह करने पर अपनी सहमति नहीं रखते हैं। लेकिन अब बिहार राज्य में बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के द्वारा इस धारणा को बदला जा सकेगा। यदि वैवाहिक जोड़े में से कोई एक अनुसूचित जाति एवं दूसरा गैर अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, तो इस स्थिति में इस योजना के द्वारा शादीशुदा जोड़े को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार का यह कदम समाज में एक सकारात्मक सोच लेकर आएगा ।
योजना के तहत प्रोत्साहन
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- डेढ़ लाख रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशल स्टैंप पेपर जमा करने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
- ₹100000 फिक्स डिपाजिट के रूप में 3 वर्षों तक रखे जाएंगे।
- यह ₹100000 रुपए की राशि 3 वर्षों के बाद ब्याज के साथ लाभार्थी को प्रदान कि जाएगी।
- लाभ की राशि लाभार्थी को आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- इस योजना को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए पायलट योजना के तौर पर आरंभ किया गया था।
- बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है।
- यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा ₹25000 प्रति अंतरजातीय विवाह जिला प्रशासन को प्रदान करेगा।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताए
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 को राज्य मे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी पुकारा जाता है।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 का सुचारू रूप से संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा।
- अंतर्जातीय वैवाहिक जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली 1.5 लाख रुपए की धनराशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से आवेदक वैवाहिक जोड़े के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी एवं बकाया राशि का 3 सालों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह आयोजन आयोजित किए जाएंगे। जिनका प्रचार एवं प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के नागरिकों में अंतरजातीय विवाह करने के लिए एक सकारात्मक सोच उत्पन्न की जा सकेगी।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी उठा सकते है।
- बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी किसी को मिलेगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से होगा और दूसरा अपर कास्ट से होगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए दोनो व्यक्तियों की ये पहली शादी होनी चाहिए।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 का लाभ तभी मिलेगा जब लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चहिए और लड़के का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिये।
- योजना के तहत नवविवाहित जोड़े की सादी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए नवविवाहित जोड़े को विवाह होने के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा।
- इसके अल्वा विवाहित जोड़े को शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना होगा।
- अगर आपको सादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड ( दूल्हा दुल्हन दोनों का )
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- बैंक अकाउंट नंबर (वर-वधु का जॉइंट खाता होना चाहिए )
- पैन कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट / शादी का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का फोटो (साथ में संयुक्त फोटो )
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करे
- सर्वप्रथम आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
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